NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट के जज को आतंकवादी कहने वाले याचिकाकर्ता को CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने फटकार लगाते हुए रजिस्ट्री विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्यों ना याचिकाकर्ता पर जज का अपमान करने के लिए आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाया जाये.
बेंच ने याचिकाकर्ता के आरोपों की निंदा करते हुए कहा, आपको कुछ माह के लिए जेल में भेजना होगा, तब आपको एहसास होगा. बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ यूं ही कोई आरोप नहीं लगा सकते.
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वकील ने याचिकाकर्ता से बिना शर्त माफी मांगने को कहा
खबरों के अनुसार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट एक पेंडिंग केस की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस मामले में याचिकाकर्ता पर आरोप लगा था कि उसने जज को आतंकवादी कहा था. उसकी ओर से पेश वकील ने फाइल देखने के बाद बेंच को बताया कि उसने याचिकाकर्ता से इस तरह के बयान देने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है.
याचिकाकर्ता ने कहा- मैं माफी मांगता हूं
साथ ही वकील ने कहा कि वह उसका केस तभी लड़ेगा, जब वह व्यक्ति बिना शर्त माफी मांगेगा. इस क्रम में याचिकाकर्ता ने कहा- मैं माफी मांगता हूं. उसका कहना था कि जब उसने याचिका के लिए आवेदन किया था, तब जबरदस्त मानसिक तनाव से गुजर रहा था. इस पर बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा, यह निंदनीय है.
न्यूज एजेंसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम आपको कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और पूछेंगे कि क्यों ना आप पर आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाया जाये. कहा कि जज का इस कार्यवाही से क्या लेना-देना है? आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं. क्या यह एक न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाने का तरीका है?
रजिस्ट्री याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी
बेंच ने कहा, हम जल्द सुनवाई के लिए आवेदन पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. आवेदन खारिज कर दिया जायेगा. कहा कि रजिस्ट्री याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि इस अदालत के एक जज को बदनाम करने के लिए उस पर आपराधिक अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.