Ranchi: राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को सरकारी ब्लड बैंक से अबतक मुफ्त में ब्लड मिलता रहा है. अब ऐसा नहीं हो सकेगा. निजी अस्पतालों में किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को सरकारी ब्लड बैंक से मुफ्त में ब्लड नहीं मिल सकेगा. इसमें आयुष्मान योजना भी शामिल है. हालांकि जो मरीज किसी भी इंश्योरेंस सहित आयुष्मान योजना से संबंधित नहीं हैं, वैसे मरीज फ्री में निजी अस्पतालों से ब्लड ले सकते हैं. इसे लेकर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग ने संकल्प जारी किया है. इसमें निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ब्लड लेने पर अस्पताल द्वारा यह लिखकर देना होगा कि इलाजरत मरीज आयुष्मान योजना या किसी अन्य बीमा कंपनी से सूचीबद्ध नहीं है. सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मुफ्त में ही ब्लड मिल सकेगा.
शुल्क का भुगतान कर ले सकेंगे ब्लड
निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को शुल्क के भुगतान पर सरकारी ब्लड बैंकों से ब्लड मिल सकेगा. ऐसे मरीजों के लिए सरकारी ब्लड बैंक में प्रोसेसिंग चार्ज का भुगतान करना होगा. निजी ब्लड बैंकों में मरीजों से एक यूनिट खून के लिए दो हजार तक लिए जाते हैं. बता दें कि झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी वॉलेंटियरली ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन लगातार करा रही है ताकि रक्त की कमी ना हो. वर्तमान मे राज्य में 61 ब्लड बैंक हैं. जिसमें 38 सरकारी ब्लड बैंक हैं.
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नियम के अुनसार मरीजों को नहीं अस्पताल को लाना होता है मरीजों के लिए खून
नियमों के अनुसार, अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए खून के इंतजाम करने की जिम्मेवारी अस्पतालों की होती है. सभी अस्पतालों को अपने महीने की जरूरत के हिसाब से किसी ब्लड बैंक के साथ उतने यूनिट के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करना होता है. अब सभी निजी अस्पतालों को रक्तदान शिविर का आयोजन कर महीने की रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करानी होगी. ऐसा नहीं करने वाले अस्पतालों को भविष्य में खून नहीं उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है.
आयुष्मान के तहत इलाजरत मरीजों से मुफ्त मे खून मंगवाकर, अस्पताल 2200 का ले लेते थे भुगतान
मिली जानकारी के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के तहत कई मामले ऐसे मिले जिसमें बीमा और आयुष्मान के तहत भर्ती मरीजों से सरकारी ब्लड बैंकों से मुफ्त मे ब्लड मंगाए गये और अस्पतालों ने आयुष्मान से 2200 रुपये क्लेम कर भुगतान ले लिया. ऐसा कई अस्पतालों ने किया है. जिसके बाद ऐसे निर्णय पर विचार किया गया है.
रक्तदान करने वाले सर्टिफिकेट दिखाकर बिना रिप्लेसमेंट के ले सकेंगे ब्लड
रक्तदान करने वाले लोगों को उनके मोबाइल नंबर पर एक ई-सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. जिसे दिखाकर रक्तदान करने वाले लोग तीन महीने के अंदर ब्लड ले सकेंगे. रक्तदाता जिस ब्लड बैंक में रक्तदान किये हैं वहां से उन्हें बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड मिल जाएगा. ऐसी व्यवस्था पहले भी लागू थी, जिसमें डोनर कार्ड दिया जाता था, पर इस व्यवस्था को बंद कर दी गई थी. नई व्यवस्था के तहत ई-सर्टिफिकेट जिसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी होती है वो मान्य होगा. बता दें कि रक्तदान करने वालों को उनके फोन नंबर पर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है.
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