Ranchi : रांची नगर निगम के वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह पूरी तरह से पद मुक्त हो गये हैं. निगम कार्यालय ने इस बाबत एक कार्यालय आदेश जारी कर दिया है. वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त किया गया है. नगर विकास एंव आवास विभाग के सचिव की अधिसूचना पर उपनगर आयुक्त ने निगम के सभी शाखा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है.
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आदेश जांच पदाधिकारी की अनुशंसा पर की गयी
बता दें कि बीते 17 दिसबंर को नगर विकास विभाग के सचिव ने पार्षद को पदमुक्त करने का विभागीय आदेश जारी किया था. यह आदेश जांच पदाधिकारी की अनुशंसा पर की गयी थी. दरअसल झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 (2), 543 (1) एवं धारा 584 (1) तथा झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के तहत पार्षद वेद प्रकाश दोषी पाये गये थे.
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निर्वाचन के समय गलत शपथ पत्र दिये जाने का आरोप
पार्षद पर 2018 के निर्वाचन के समय गलत शपथ पत्र दिये जाने का आरोप था. इसके अलावा उन्होंने चुनाव में अपनी चल-अचल संपत्ति, न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद आदि के संबंध में भी गलत शपथ पत्र दाखिल किया था. वार्ड पार्षद के विरुद्ध गठित आरोप एवं बचाव बयान की सुनवाई विभाग स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा की गयी थी. जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार धुर्वा थाना में पार्षद के खिलाफ 17 जनवरी 2015 को कई मामलों में संज्ञान लिया गया था.
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