LagatarDesk : एक अक्टूबर यानी आज से कई तरह के बदलाव हो रहे हैं. नियम में हो रहे बदलाव का आपका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है. 1 अक्टूबर से बैंक से जु़ड़े कई अहम नियम और रोजमर्रा से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है. इन बदलावों का असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा. आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1 अक्टूबर से किस तरह के नियमों में बदलाव हो रहे हैं ताकि आप इन नियमों से अपडेट रह सकें और आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो. आइये जानते हैं कि आज से कौन-कौन से नये नियम लागू हुए हैं. साथ ही क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं.
कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपये का इजाफा
अक्टूबर के पहले दिन ही आम आदमी को झटका लगा है. सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर सिलेंडर के दाम बढ़ा दिये हैं. कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपये की वृद्धि हुई है. इससे रेस्टोरेंट और ढाबे आदि जगहों पर खाना महंगा हो जायेगा. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1736.5 रुपये हो गया है. पहले इसकी कीमत 1693 रुपये थी. कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1770.5 रुपये से बढ़कर 1805.5 रुपये हो गयी है.
इन तीन बैंकों का चेकबुक हो गया बेकार
अगर आप भी चेकबुक से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. दरअसल 1 अक्टूबर से तीन बैंकों के चेकबुक और आईएमसीआर कोड काम नहीं करेगा. यानी आज से इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक इनवैलिड हो जायेगा. बता दें कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है. यह 1 अप्रैल 2020 से ही प्रभावी है. वहीं ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुआ है. यह 1 अप्रैल 2019 से ही प्रभावी हो गया है.
इसे भी पढ़े : बड़ाजामदा स्टेशन: कर्मचारी के साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर मारपीट करने का आरोप
म्यूचुअल फंड निवेश में हुआ बड़ा बदलाव
मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. नये नियम के मुताबिक, एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. 1 अक्टूबर 2021 यानी आज से एमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा. फेज वाइज 1 अक्टूबर 2023 तक यह सैलरी का 20 फीसदी हो जायेगा.
पेट्रोल-डीजल के दामों में भी हुआ इजाफा
अक्टूबर माह के पहले दिन भी पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि हुई है. IOCL के वेबसाइट के मुताबिक, देश भर में आज पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है. अब दिल्ली में पेट्रोल 101.89 रुपये और डीजल 90.17 रुपये हो गया है.
इसे भी पढ़े : केरल पुलिस ने करीना कपूर की कार को किया जब्त, धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला
ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम का नया नियम होगा लागू
आज से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है. इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से तब तक पैसा नहीं कटेगा, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें. यह बदलाव सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम या उन पर सेट किये गये ऑटो डेबिट पेमेंट पर ही लागू हुआ है. यह सिस्टम 5000 से ज्यादा के पेमेंट के लिए जरूरी है. इस सिस्टम के लागू होने से फ्रॉड की संभावना कम हो जायेगी.
ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के तहत बैंकों को पेमेंट के ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजना होगा. ग्राहक उस नोटिफिकेशन पर अपनी मंजूरी देंगे. तभी आपके अकाउंट से पैसा कटेगा. आप इस सुविधा का लाभ तभी उठा सकते हैं, जब आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होगा. क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन आयेगा.
पेंशनर्स डायरेक्ट हेड ऑफिस में जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र
1 अक्टूबर यानी आज से पेंशन का नया नियम लागू हो गया है. जिसे पेंशनर्स को पालन करना अनिवार्य होगा. वरना आपको पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है. यह नया बदलाव डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर हुआ है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को अब देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर (जेपीसी) में जमा किया जा सकेगा. जिन पेंशनर्स की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो वो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. बाकी पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पायेंगे. जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर्स के जिंदा होने का सबूत होता है. पेंशन पाने के लिए इसे हर साल बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां आपकी पेंशन आती है.
इसे भी पढ़े : धनबाद : अंतिम संस्कार में शामिल होने गये दो लोगों की तालाब में डूबने से मौत
ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को केवाईसी डिटेल करना होगा अपडेट
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर तक केवाईसी डिटेल्स अपडेट करना था. कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने इसकी जानकारी दी थी. जिन अकाउंट होल्डर्स ने ऐसा नहीं किया है. उनका अकाउंट आज से इनएक्टिव हो जायेगा. फिर अकाउंट होल्डर्स शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पायेंगे.
डीमैट-ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी. यह नियम आज से लागू हो गया है. अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के समय नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो उसे ‘डेक्लेरेशन फॉर्म’ भरना होगा. अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स ऐसा नहीं करते हैं तो उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जायेगा.
इसे भी पढ़े : पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, पेट्रोल 25 तो डीजल 30 पैसा हुआ महंगा
फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को खरीद चालान पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर
1 अक्टूबर 2021 यानी आज से फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए भी नया नियम लागू हो गया. नकद रसीदों या खरीद चालान पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) ने लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य हो गया. यदि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स FSSAI लाइसेंस नंबर का उल्लेख नहीं करते हैं तो पंजीकरण या लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा. इसके बाद उन पर कार्रवाई की जायेगी.
दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद
दिल्ली में निजी शराब की दुकानें आज से बंद हो रही हैं. यह 16 नवंबर 2021 तक बंद रहेंगी. तब तक सिर्फ सरकारी दुकानें खुलेंगी. यह बदलाव लाइसेंस के अलॉटमेंट को लेकर किया गया. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अनुसार, नई एक्साइज पॉलिसी राजधानी को 32 जोन में बांटेगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक, 17 नवंबर से नई नीति के तहत आने वाली दुकानों को ही चलाया जा सकेगा.
इसे भी पढ़े : लगातार चौथे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला, सेंसेक्स 331 अंक टूटा, पावर ग्रिड टॉप गेनर
Leave a Reply