Jamshedpur (Ashok kumar) : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाने में चाईबासा झीकपानी के रहने वाले खगेन चंद्र दास को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. कारण यह है कि पीड़िता की ओर से आरोपी को कोर्ट में पहचान करने से इनकार कर दिया गया. इस मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवायी की थी. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी.
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21 जुलाई 2017 को दर्ज कराया गया था मामला
घटना के संबंध में सिदगोड़ा थाने में 21 जुलाई 2017 को अपहरण करने का एक मामला दर्ज कराया गया था. मामले में खगेन को नामजद आरोपी बनाया गया था. मामले में कहा गया था कि घटना के कुछ दिनों पहले तक नाबालिग लड़की आरोपी के साथ ही रह रही थी. घटना के दिन सुबह साढ़े छह बजे वह अचानक से नाबालिग के साथ फरार हो गया. आरोपी पहले से ही शादी-शुदा होने के कारण परिवार के लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया था.
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