Jamshedpur (Ashok kumar) : चेक बाउंस के एक मामले में जयशंकर पांडेय को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा जयशंकर पांडेय पर 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना के संबंध में वादी सोमनाथ विश्वास ने 4 दिसंबर 2018 में एक मामला दर्ज कराया गया था.
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दोस्ताना कर्ज दिया था पांच लाख रुपये
सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के गौतम विहार भुइयांडीह के सोमनाथ का कहना है कि उन्होंने ह्यूमपाइप बस्ती के रहने वाले जयशंकर पांडेय को दोस्ताना कर्ज के रूप में 2 अप्रैल 2018 को 5 लाख रुपये दिया था. कर्ज देने के बाद आरोपी ने कहा था कि तीन माह में ही रुपये वापस कर देगा. तीन माह के बाद चेक भी दिया था, लेकिन बैंक में डालने के बाद वह बाउंस कर गया था. इसके बाद 4 दिसंबर को मामला थाने तक पहुंचा था. सोमनाथ विश्वास की तरफ से अधिवक्ता उदय शंकर सिंह मामले में पैरवी कर रहे थे, लेकिन उनका निधन होने के बाद उनके पुत्र अधिवक्ता विवेक सिंह ने पैरवी की.
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