Ranchi : पवार ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश को चेशायर होम रोड स्थित जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है. न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने बुधवार को प्रेम प्रकाश को जमानत दी है. इससे पहले 29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने ईडी और प्रेम प्रकाश की ओर से बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आज (28 अगस्त) को अपना फैसला सुनाया. बता दें कि ईडी ने 25 अगस्त 2022 को प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित शैलोदय आवास में छापामारी की थी. इस दौरान प्रेम प्रकाश के घर से पुलिस के दो हथियार बरामद किये गये थे.
इसी केस में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भी ईडी ने किया था गिरफ्तार
दरअसल रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार किया था. वह अभी भी जेल बंद हैं. इसके अलावा बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को भी ई़डी ने गिरफ्तार किया था. सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है.
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