Ranchi : पवार ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश को चेशायर होम रोड स्थित जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है. न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने बुधवार को प्रेम प्रकाश को जमानत दी है. इससे पहले 29 जुलाई को शीर्ष अदालत ने ईडी और प्रेम प्रकाश की ओर से बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आज (28 अगस्त) को अपना फैसला सुनाया. बता दें कि ईडी ने 25 अगस्त 2022 को प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित शैलोदय आवास में छापामारी की थी. इस दौरान प्रेम प्रकाश के घर से पुलिस के दो हथियार बरामद किये गये थे.
रांची : जमीन घोटाले मामले में प्रेम प्रकाश को SC से मिली जमानत
Last Updated: Aug 28, 2024 12:00 AM (IST)