LagatarDesk : मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. आदित्य बिड़ला पर बाजार नियमों और शेयर ब्रोकर नियमों के उल्लघंन का आरोप है. सेबी ने अपने बयान में कहा कि आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड ने बाजार नियमों और शेयर ब्रोकर नियमों का पालन नहीं किया है. इसलिए सेबी ने कंपनी पर 1.02 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाया है. आदित्य बिड़ला को यह जुर्माना 45 दिनों के अंदर भरना है.
कंबाइंड जांच के बाद कंपनी पर शुरू की गयी कार्रवाई
बता दें कि सेबी, बीएसई, एनएसई और डिपॉजिटरी ने इस मामले में संयुक्त निरीक्षण किया था. इस आधार पर मार्च 2019 में आदित्य बिड़ला मनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गयी थी. मार्केट रेग्युलेटर सेबी द्वारा मार्च 2018 में कंपनी पर एक विशेष प्रयोजन निरीक्षण भी किया गया था.
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रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर को इन चीजों को रखना चाहिए ध्यान
सेबी ने अपने बयान में कहा कि रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर को ईमानदारी से सभी हाई लेवल मानकों पर कायम रहना चाहिए. उसे उचित कौशल और देखभाल का प्रयोग करना चाहिए. इसके साथ ही वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और सामान्य परिस्थितियों में ग्राहक को निवेश की सलाह नहीं देनी चाहिए.
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सेबी ने शेयर अलॉट के लिए रखा प्रस्ताव
सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए शेयरों को अलॉट करते समय आईपीओ का न्यूनतम मूल्य 5 फीसदी रखा जाये. इतना ही सेबी ने नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) का उपवर्गीकरण करने की भी सलाह दी है. सेबी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. जिस पर लोग 20 अक्टूबर तक अपनी राय दे सकते हैं.
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