Ranchi : अग्रवाल बंधु हत्याकांड के आरोपी लोकेश चौधरी ने जमानत याचिका वापस ले ली है. लोकेश चौधरी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता अनन्त कुमार विज़ एवं शिवानी कुमारी के द्वारा जमानत याचिका वापस लेने से संबंधित आग्रह हाईकोर्ट से किया गया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. बता दें कि जुलाई माह में रांची जिला न्यायाधीश की अदालत ने लोकेश चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद लोकेश ने हाई कोर्ट का रुख किया था. लोकेश फिलहाल न्यायायिक हिरासत में है. झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज किये जाने के बाद लोकेश चौधरी ने रांची सिविल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था.
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अग्रवाल बन्धु की हत्या 6 मार्च को की गई थी
बता दें कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या छह मार्च को गोली मार कर की गयी थी. पुलिस के मुताबिक दोनों व्यवसायी बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गये थे. लेकिन लोकेश और एमके सिंह ने पहले से रुपये हड़पने की योजना तैयार कर रखी थी.योजना के तहत ही एमके सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को आइबी का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस में रेड किया और दोनों व्यवसायियों के रुपये को जब्त कर लिया. इस केस में धर्मेंद्र तिवारी ने पूर्व में न्यायालय में सरेंडर कर दिया था. जबकि लोकेश के एक अन्य बॉडीगार्ड सुनील कुमार सिंह और चालक शंकर को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है. धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह पूछताछ में बता चुके हैं कि लोकेश की योजना थी कि जब दोनों व्यवसायी रुपये लेकर आयेंगे, तब उन्हें किसी हालत में जाने नहीं देना है. एक तरह से हत्या पहले से सुनियोजित थी. दोनों व्यवसायियों से रुपये हड़पने के बाद लोकेश चौधरी अपने गार्ड को हिस्सा देना वाला था.
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