Ranchi: सेवा प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुयी. दरअसल यह मामला द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा हुआ है. इसके विज्ञापन में कहा गया था की उसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसके पास झारखंड का कास्ट सर्टिफिकेट होगा.
बता दें कि बिहार से झारखंड कैडर में तबादला होकर आये अखिलेश प्रसाद द्वारा दायर याचिका में कहा गया था की उन्हें शर्तों के मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. उन्हें बिहार में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है.
सिंगल बेंच के फैसले को जेपीएससी व राज्य सरकार ने दी थी चुनौती
बता दें की हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अखिलेश प्रसाद के पक्ष में पूर्व में फैसला सुनाते हुए आरक्षण का लाभ देने का आदेश पारित किया था. हाईकोर्ट के इसी सिंगल बेंच के फैसले को जेपीएससी और राज्य सरकार ने चुनौती दी है. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अदालत में पैरवी की.