Bokaro : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक चन्दन कुमार झा के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मुकेश कुमार की अध्यक्षता में सभी थाना प्रभारी व प्रत्येक थाना से नामित कोटपा-2003 के नोडल पदाधिकारी का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में Certainly राज्य परामर्शी एन०टी०सी०पी० राजीव कुमार ने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व कोटपा-2003 अधिनियम के विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई. उन्मुखीकरण में कोटपा 2003 की धारा-4 धारा 5, धारा-6ए व बी. एवं धारा 7 के बारे में बताया गया. साथ ही तम्बाकू नियंत्रण के लिये चालानिंग रणनीति व विभाग की भूमिका के साथ उत्तरदायित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मुकेश कुमार ने बताया कि आज के प्रशिक्षण में जितने प्रतिभागी उपस्थित है वह प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार कोटपा के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु छापामारी के लिये जरूर निकलेगे. साथ ही ध्यान दें कि जब भी चालान के लिये निकले तो विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने रसीद पर चालान करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही स्कूल के आस-पास के दुकानों पर विशेष ध्यान देते हुए चालान करना शुरू करें और यदि कोई विद्यालय प्रबंधक/प्राचार्य स्कूल के मुख्य द्वार पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड नहीं लगाये हैं तो कोटपा 2003 की धारा 6बी के अन्तर्गत स्कूल प्रबंधक/ प्राचार्य को चालान करना शुरू करें ताकि बोकारो जिला में कोटपा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.
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तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर है प्रतिबंध
प्रशिक्षण के दौरान जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है, ऐसे में इसका कोई उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति को 200 रु. तक का जुर्माना किया जा सकता है. धारा-5 के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है दोषी व्यक्ति को 2-5 वर्ष का कारावास अथवा 1000-5000 रू का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है. धारा-6 के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में, नाबालिगों को तथा नाबालिगों द्वारा तम्बाकू के क्रय तथा विक्रय पर प्रतिबंध हैं, दोषी व्यक्ति को 200 रु तक का जुर्माना हो सकता है. धारा-7 के अन्तर्गत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध हैं, दोषी विनिर्माता को 2-5 वर्ष का कारावास अथवा 5000-10000 रू का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है तथा दोषी विक्रेता को 1-2 वर्ष का कारावास अथवा 1000-3000 रू का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है साथ ही कोटपा की सभी धाराओं के साथ किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015क की धारा 77, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268, 269, 278 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2011 2.3.4 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ताकि उल्लंघनकर्ता को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके. प्रशिक्षण के दौरान सभी थाना प्रभारी को अर्थदण्ड रसीद के साथ साथ कोटपा की धारा 5 व 7 पर चालान हेतु चालान कॉपी उपलब्ध कराया गया और सुनिश्चित किया गया कि इस माह से कोटपा की धारा 5 व 7 पर भी चालान करना सुनिश्चित करेंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री छोटेलाल दास व सभी थाना प्रभारी के साथ कोटपा नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे.
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