LagatarDesk : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं. इस बार आम बजट में सरकार राहत की घोषणा कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो टैक्सपेयर्स को भी इस बार खुशखबरी मिल सकती है. सरकार आगामी बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ा सकती है. सरकार 2023-24 के बजट में आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है. (पढ़ें, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप के बाद अब नमन विक्सल कोंगाड़ी ने भी ईडी से मांगा दो सप्ताह का समय, आज होना था पेश)
2014 में आयकर छूट की सीमा में किया गया था बदलाव
बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2014 में आयकर छूट की सीमा में बदलाव किया था. उस समय 2 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये किया गया था. पिछले 9 सालों में आयकर छूट का दायरा नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन हर बार टैक्सपेयर्स आयकर छूट मिलने की उम्मीद करते हैं. लेकिन उनकी यह उम्मीद अधूरी रह जाती है. हालांकि इस बार टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है. क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा. साल 2024 में आम चुनाव होंगे. ऐसे में वित्त मंत्री आयकर सीमा को बढ़ाकर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं.
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वर्तमान में 2.5 लाख तक की आय पर नहीं लगता कोई टैक्स
अगर सरकार आयकर छूट की सीमा को बढ़ाती है तो मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी. साथ ही नौकरीपेशा और छोटे कारोबारियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा. सूत्रों के अनुसार, अगर आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया जाता है तो आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा आयेगा. इससे खपत को भी बढ़ावा मिलेगा. वर्तमान में 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. 60-80 वर्ष की आयुवर्ग के व्यक्तियों की 3 लाख और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की 5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है.
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टीपीएफ ने 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने की मांग की
गौरतलब है कि टेरापंथ प्रोफेशनल फोरम ने बजट को लेकर अपने सुझाव मंत्रालय को पेश किये हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से टीपीएफ के एक दल ने मुलाकात की है. जिसमें 5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने की मांग की है. वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख, पीपीएफ की अधिकतम सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने की भी सिफारिश की गयी है. आईटी एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत सीमा को 3 लाख करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही जीएसटी और एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर सुझाव दिये हैं.
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वर्तमान में टैक्स स्लैब
- 2.5 लाख तक आय : कोई टैक्स नहीं लगता
- 2.5-5 लाख तक वार्षिक आय : 5 फीसदी टैक्स
- 5-10 लाख तक की सालाना इनकम : 20 फीसदी टैक्स
- 10 लाख या उससे ज्यादा वार्षिक आय : 30 फीसदी टैक्स