Chaibasa : हत्या के चार आरोपियों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में बिक्रम बोदरा, मंजूरा बोदरा उर्फ नेगरो, अमुत आल्डा और रोया राम मुंडा शामिल हैं. उक्त लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाना के बड़ा चीरू के मानकी अर्जुन सिंह बानरा के बयान पर 9 जुलाई 2016 को मामला दर्ज किया गया था. उस समय अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उक्त आरोपियो का नाम पुलिस अनुसंधान में उभर कर आया था. 8 जुलाई 2016 की रात में उक्त चारों ने झींकपानी के एक व्यक्ति की हत्या करने का योजना बनाई थी. हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी. जिस व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाई गई थी उनके साथ मंझारी के सिदमा गांव निवासी सागर कुंकल भी थे. दोनों रात को सरायकेला से बड़ा चीरू की ओर से आ रहे थे. चारों नशे में धुत होकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे.
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घटना से पहले रोया राम के चाचा एक स्थान पर बाइक रोकी. इसके बाद सागर कुकंल उसे पीछे बैठा कर खुद बाइक चलाने लगा. उक्त चारों बाइक को आते देख चौकस हो गए और अंधेरे में गोली चला दी. गोली सागर कुंकल को लगी और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई. जिस व्यक्ति को मारना था वह बाइक के पीछे बैठे रहने से बच गया. उक्त बातें पुलिस अनुसंधान में उभर कर आयीं. अदालत को चारों के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने से आजीवन कारावास की सजा सुनाई.