Chaibasa: पारा शिक्षकों के लिए गुरुवार का दिन हर्ष और उल्लास का दिन रहा. सरकार ने पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली 2021 को कैबिनेट में पारित कर दिया है. नियमावली के पारित होने पर शिक्षकों ने हर्ष जताया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.
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यह नियमावली संजीवनी का काम करेगी : शैलेश सुन्डी
पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शैलेश सुन्डी ने कहा कि पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 को कैबिनेट से पारित करने के लिये पश्चिमी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एवं सरकार में शामिल सभी विधायकों को धन्यवाद देते हैं. अब पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगें जो हम सभी के लिये प्रतिष्ठा का द्योतक है. यह नियमावली हमारे लिए एक संजीवनी का काम करेगी, जिसमें सभी वर्ग के शिक्षकों को लाभ होगा.
पारा शिक्षक अब निश्चिंत होकर अपनी सेवा दे सकेंगे
उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को हमेशा डर लग रहा था कि शायद नई शिक्षा नीति लागू होने से उन्हें मार्च 2022 में हटा दिया जाएगा पर अब वे निश्चिंत होकर अपनी सेवा दे सकेंगे. उन्होंने कहा कि हालांकि हमें वेतनमान प्राप्त नहीं हो सका, मगर इस सरकार से हमें आशा है कि चिरपरिक्षित वेतनमान भी प्राप्त होगा. खुशी जाहिर करने वालों में जिला महासचिव शिव शंकर सान्डिल, जिला उपाध्यक्ष शैलेश बिरूवा, विजय प्रताप, वीरेंद्र केराई, मारकंडे कांडेयांग, रंजीत कुमार, जेम्स बारी, जाबीर आलम आदि भी शामिल रहे.
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