Lucknow : लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम ब्लास्ट मामले के आठ दोषियों को सजा सुनायी. कोर्ट ने सात को फांसी की सजा और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई. आतंकी संगठन आईएसआईएस के मो फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो अजहर, अतीक मुज्जफर, मो दानिश, मो सिय्याद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को फांसी की सजा दी गई है, जबकि मो आतिफ को आजीवन कारावास दिया गया है .
पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए थे
7 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर के पास सुबह 9:38 बजे जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए थे. इस पूरे मामले की जांच को केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंप दी थी. एनआईए ने लखनऊ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. मामले का खुलासा एटीएस ने किया था, जिसके बाद जांच एनआईए को सौंप की दी गई थी. एटीएस ने जांच के दौरान लखनऊ में एनकाउंटर में एक आतंकी लखनऊ में सैफुल्ला नाम के एक शख्स को मार गिराया था. NIA ने कोर्ट में पेश की अपनी रिपोर्ट में 9 आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप लगाए थे और इनके सबूत भी दिए थे. जांच एजेंसी ने बताया था कि ये लोग जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते थे. इस केस में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे. 24 फरवरी को NIA कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को दोषी ठहराया था.
मुठभेड़ में मारा गया था सैफुल्ला
पुलिस ने आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. लखनऊ के काकोरी में हुई मुठभेड़ में सैफुल्ला मारा गया था, जबकि अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार बरामद हुए थे. इसके बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने करते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.
24 फरवरी को कोर्ट ने पाया था दोषी
जानकारी के मुताबिक एनआईए कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी के समक्ष सभी आरोपियों ने कहा था कि हम सभी अलग-अलग मामलों 15 साल से जेल में हैं, अब हम लोगों को बरी कर दिया जाए. इस पर न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने कहा, ‘मामले में जो आखिरी फैसला आएगा, उसमें इस सजा को जोड़ा जाएगा.
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