Dhanbad : बाघमारा के विधायक ढुलू महतो मंगलवार, 5 अप्रैल को कई मामलों में कोर्ट में पेश हुए. धनबाद जिला एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत ने पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के मामले में ढुल्लू महतो व सुभाष सिंह के खिलाफ आरोप तय किया है. हालांकि दोनों ने आरोप को मानने से इनकार करते हुए कोर्ट से आगे की सुनवाई की अनुमति मांगी. इस पर अदालत ने सहायक लोक अभियोजक हरेश राम को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.
ढुलू महतो के वकील राधेश्याम गोस्वामी के कहा कि धारा 379 का एक केस था, जिसे बदलकर धारा 395 का कर दिया गया है. झारखंड हाईकोई ने उस पर रोक लगा दी है. वहीं, एक कंपनी ने भी ढुलू महतो पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें कोई सबूत नहीं मिला है. ये सभी पहले के मामले हैं. सरकार बदलने के बाद कुछ मामलों को दोबारा उठाया गया, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है.
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