Ranchi : तंबाकू उत्पाद बिक्री को लेकर बीते गुरुवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया था. फैसला यह था कि अब राज्य के किसी भी सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पूरी तरह से बैन होगा. सरकार के निर्देश के बाद अब रांची नगर निगम – RMC ने भी राजधानी में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्ती बरतने लगा है. यह फरमान जारी किया गया है कि तंबाकू उत्पाद के थोक व खुदरा विक्रेता अगले 15 दिनों के अंदर रांची नगर निगम से लाइसेंस ले लें.
यह लाइसेंस निगम के राजस्व शाखा से आगामी 13 मार्च तक ले लेना होगा. बता दें कि रांची नगर निगम तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को वेंडर लाइसेंस निर्गत करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है. बीते 8 दिसंबर को निगम ने लाइसेंस देने का फैसला किया है. निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी.
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झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत होगी कार्रवाई
नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि यह निर्देश झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 और उसकी अनुसूची 13 व 187 के अनुसार दी गयी है. अधिनियम के तहत किसी भी परिसर में सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पाद (सिगार, सिगरेट, बीड़ी) का विपणन, भंडारण या पैंकिंग या बिक्री बिना लाइसेंस नहीं बेचा जा सकता है. यदि कोई व्यापारी ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम 2011 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. नगर आयुक्त ने यह भी कहा है कि राजस्व शाखा के अलावा संबंधित थोक व खुदरा विक्रेता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए वे www.ranchimunicipal.com पर अप्लाई कर सकते हैं.
धड़ल्ले से बेचे जाते हैं तंबाकू, नहीं होती है कड़ी कार्रवाई
ऐसे विक्रेताओं को लाइसेंस लेने के लिए नगर आयुक्त ने भले ही फरमान जारी किया हो, लेकिन सच यह भी है कि आज भी राजधानी के कई इलाकों में धड़ल्ले से तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है. शायद ही कोई गली-मोहल्ला बचा हो, जहां ऐसे उत्पादों की बिक्री नहीं होती है. इसका असर नाबालिग बच्चों पर काफी पड़ता है. हालांकि इस बीच तंबाकू उत्पाद बिक्री को लेकर राज्य सरकार ने एक अच्छी पहल की है.
अब राज्य के सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. ये बैन सिर्फ सिगरेट के लिए नहीं बल्कि तंबाकू से बने किसी भी प्रोडक्ट पर लागू हुआ है. यानि सावर्जनिक जगहों पर अब कोई खैनी या गुटखा भी नहीं खा सकता है. इतना ही नहीं 21 साल से कम उम्र के लोग तंबाकू से जुड़े किसी भी तरह के सामान की बिक्री या खरीदी नहीं कर सकते हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
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