New Delhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया है. संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने यह नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं. राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा. नोटिस के मुताबिक डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है.
बंगला 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित
लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है. बीते शुक्रवार ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. राहुल गांधी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं. यह बंगला साल 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित है. यह बंगला उन्हें पहली बार तब मिला था जब वो 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बने थे.
सूरत की अदालत ने दो साल की सजा सुनायी थी
सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को ‘मोदी सरनेम’ से संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.
इसे भी पढ़ें – डर के साये में सुरक्षित नैनी जेल पहुंचा बाहुबली अतीक, 24 घंटे लगे, रास्ते में 11 बार रुका काफिला
Subscribe
Login
0 Comments