Ranchi : गुरमुख सिंह मुखे की क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गुरुचरण सिंह उर्फ़ बिल्ला गोलीकांड के आरोपी गुरमुख सिंह मुखे की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत क्या फ़ैसला सुनाएगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण है. मुखे की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है. अंतरिम आदेश के मुताबिक इस केस में फिलहाल मुखे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी.
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गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का आरोप
गुरूमुख सिंह मुखे की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. जिसमें मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उस समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के चैयरमैन के पद पर थे. यह मामला जमशेदपुर ज़िले से जुड़ा हुआ है.
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