Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद मंगलवार को वाराणसी कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन का वक्त और मांगा था. कोर्ट ने यह मोहलत दे दी है. इस बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है. दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे. इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने भी अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग की थी. वहीं, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह सर्वे टीम का हिस्सा बने रहेंगे. हिंदू पक्ष ने वुज़ूखाने की जगह पर शिवलिंग दिखने के दावे के बाद दीवार तोड़ने की मांग की है जिस पर कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा.
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मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा- हिंदू पक्ष का आवेदन बेबुनियाद
मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव के मुताबिक हिंदू पक्ष की तरफ से दिया गया आवेदन बिल्कुल बेबुनियाद है. नंदी की धुरी नापने, दीवार तोड़ने की बात कही गई है, जो गलत है. मलबा हटाने की दलील गलत है और ना ही कानूनी है, यह मांग धार्मिक स्थल कानून के खिलाफ है. जिसपर विचार करने का फैसला कोर्ट को करना है.
शिवलिंग हवा में नहीं झूलता
अभयनाथ यादव ने आगे कहा कि शिवलिंग होने का दावा किया गया है, वो पहले फ्लोर पर है, शिवलिंग हवा में नहीं झूलता, शिवलिंग जमीन में होता है. शिवलिंग का दावा करना हिंदू पक्ष का अपना मत है. रिपोर्ट तय करेगी कि शिवलिंग है या नहीं. कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया है, जिसके बाद हम अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे.
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