Hazaribagh : जिले के बानादाग रेलवे साइडिंग में चल रहा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एनजीटी के कन्वेयर बेल्ट लगाने के आदेश के 9 महीने बाद एनटीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरारी सिंह वनाम रेल मंत्रालय के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दिया है.
इसे भी पढ़ें – मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह चंडीगढ़ में! चांदीवाल आयोग के समक्ष दायर हलफनामे से मिला संकेत
NGT के आदेश पर कोर्ट ने लगायी रोक
कोर्ट ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड प्रदुषण बोर्ड,, झारखण्ड चीफ वाइल्ड लाइफ कांसेर्वटर, झारखण्ड, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग, उपायुक्त हजारीबाग, को नोटिस जारी कर NGT द्वारा दिये गए उस आदेश को अगले आदेश तक रोक लगा दिया है. जिसमें NGT ने तीन महीने के अंदर हजारीबाग में NTPC को कोन्वेयेर बेल्ट तैयार कर कोयले की ढुलाई करने का आदेश दिया था.
इसे भी पढ़ें –बोकारो : कोरोना से रेलवे में घटी यात्रियों की संख्या, स्टेशन के छोटे दुकानदारों की बढ़ी परेशानी
कोर्ट ने सभी पार्टियों को भी नोटिस जारी किया है
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णा मुरारी की पीठ में हो रही है. इस बेंच ने NGT के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी पार्टी को नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूछा गया है कि आदेश के बाद राज्य सरकार,रेलवे, उपायुक्त हजारीबाग और pollution कंट्रोल बोर्ड झारखण्ड ने क्या किया.
इसे भी पढ़ें –बोकारो : मां के मंदिर में महिलाओं को पूजा करने की इजाजत नहीं
लोगों को लम्बी लड़ाई के बाद अब न्याय मिलेगा
अधिवक्ता सत्य प्रकाश ने बताया कि फिलहाल त्रिपुरी सिंह की कोरोना काल में डेथ हो गई है और जो लड़ाई उसने शुरू की थी उसमे मैं उनको सहयोग कर रहा था और करता रहूंगा. अब यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में है. हजारीबाग एवं आस पास के लोगों को लम्बी लड़ाई के बाद अब न्याय मिलेगा. भारत सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि कोर्ट द्वारा NGT के आदेश पर रोक लग जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
इसे भी पढ़ें –BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना पंजाब के सीएम को रास नहीं आया, पीएम मोदी को लिखा पत्र, 25 को सर्वदलीय मीटिंग