Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने मान्या पैलेस समेत अन्य बैंक्वेट हॉल को सील किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने इस संबंध में रांची नगर निगम के आदेश को ख़ारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद रांची नगर निगम को प्रतिवादियों का पक्ष सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट के इस आदेश से मान्या पैलेस समेत अन्य बैंक्वेट हॉल संचालकों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता निलेश अग्रवाल ने प्रार्थियों की ओर से अदालत में पक्ष रखा, जबकि नगर निगम की तरफ़ से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में बहस की.
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नगर निगम ने 22 जून 2021 को जारी की थी नोटिस
प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा था है कि रांची नगर निगम की ओर से 22 जून 2021 को एक नोटिस जारी कर मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही है. लेकिन वादियों को उक्त नोटिस नहीं मिला है. निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया था कि इस मामले में निगम की नोटिस अखबार में प्रकाशित की गई थी. बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है. लेकिन प्रार्थियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था. इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है. अदालत को बताया गया कि उन्हें नगर निगम की ओर से होल्डिंग नंबर मिला था, जिसके आधार पर बैंक्वेट हॉल चल रहे थे.
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