Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने सैप कर्मियों को साठ वर्ष की आयु होने पर रिटायर्ड करने के आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल राज्य सरकार ने सैप बटालियन में संविदा पर बहाल पूर्व सैनिकों की सेवा साठ वर्ष की उम्र पूरी होने पर समाप्त करने का निर्णय लिया था. इस संबंध में सैप के डीआईजी की ओर से पत्र जारी किया गया था. जिसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है. जिसपर हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी जयदेव नाग की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और तान्या सिंह ने पक्ष रखा.
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