Ranchi : पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीलबंद रिपोर्ट दाखिल किये जाने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई के दौरान एसीबी के एसपी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है. एसीबी की ओर से अदालत के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसे प्रार्थी और उनके अधिवक्ता ही नहीं, कोर्ट भी पढ़ने में सक्षम नहीं था. रिपोर्ट अस्पष्ट होने के कारण कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसीबी के एसपी को अगली सुनवाई में तलब किया है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट में हुई. विधायक सरयू राय ने मैनहर्ट मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज पीई (प्रारंभिक जांच) की रिपोर्ट अब तक नहीं आने और एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर याचिका दायर की है, जबकि अदालत ने 18.7. 2023 को सरकार को जवाब देने और इस मामले में दर्ज पीई हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था.
21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है
सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के संबंध में परामर्श एवं अन्य कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है. इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में भी उठाया था. राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी. लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर सरयू राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी ओर से कहा गया है कि ढाई साल बीतने के बाद भी मैनहर्ट घोटाला मामले में पीई में क्या आया, यह अब तक पता नहीं चला है.
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