Chennai : तमिलनाडु सरकार के विभागों में नौकरी करनी है तो तमिल भाषा का जानना जरूरी है. तमिलनाडु में सरकारी नौकरी करनी है. तो उम्मीदवार को भर्ती परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर पास करना जरूरी है. खबर है कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने इसके लिए कानून में संशोधन किया है. विधानसभा में आज शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए लाया गया विधेयक पारित कर दिया गया.
इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके पास राज्य की आधिकारिक भाषा यानी तमिल का पर्याप्त ज्ञान न हो.
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तमिल में द्वितीय श्रेणी की भाषा परीक्षा पास करनी होगी
अधिनियम की इस धारा के तहत वे उम्मीदवारों भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास आवेदन के समय तमिल का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को तमिल में ‘द्वितीय श्रेणी की भाषा परीक्षा पास करनी होगी. अगर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि में उम्मीदवार भाषा परीक्षा पास नहीं कर पाया तो वह सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा.
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दिसंबर 2021 के सरकारी अध्यादेश के अनुसार एक आदेश जारी किया गया था
तमिलनाडु के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया. चर्चा के बाद यह पारित हो गया. बता दें कि राज्य सरकार ने सीधी भर्ती के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य तमिल भाषा का एक पेपर शुरू किया है. इस संबंध में एक दिसंबर 2021 के सरकारी अध्यादेश के अनुसार एक आदेश जारी किया गया था.