Vineet Upadhyay
Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत ने सैनिक मार्केट के दुकानदार भागवत प्रसाद याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि सैनिक कल्याण निदेशालय रांची के अधीन सैनिक मार्केट में दुकानों के आवंटन एवं उसके संचालन को लेकर हो रही गड़बड़ी से राज्यपाल को अवगत कराएं. साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहैबिलिटेशन नई दिल्ली को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया हैं. वहीं अगली सुनवाई की तिथि 14 दिसंबर मुकर्रर की गई है. इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नवीन कुमार हैं.
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सैनिक कल्याण निदेशालय ने दुकान खाली करने का जारी किया था नोटिस, HC ने लगाई थी रोक
सैनिक कल्याण निदेशालय रांची ने याचिकाकर्ता भागवत प्रसाद को नोटिस जारी कर दुकान खाली करने का आदेश दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की अदालत ने सुनवाई करते हुए फिलहाल दुकान खाली करने पर रोक लगा दी थी.
भागवत प्रसाद की याचिका में कई गड़बड़ियों का जिक्र
झारखंड हाई कोर्ट में दायर भागवत प्रसाद की याचिका में कहा गया है कि सैनिक कल्याण निदेशालय में सब कुछ एक 85 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर निर्भर है. वह वर्षों से सैनिकों के कल्याण के लिए बनाए गए मार्केट का दुरुपयोग कर रहे हैं. कई दुकानें सैनिकों को ना देकर अन्य लोगों को आवंटित की गई है. वहीं इसका रोटेशन भी रुका हुआ है, जिसकी वजह से कई सैनिकों को उनका हक नहीं मिल रहा.
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