Jamshedpur (Ashok Kumar) : सीजीपीसी चुनाव में कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के पहले तक सरदार गुरमुख सिंह मुखे के बारे में यह चर्चा हो रही थी कि वह नोमिनेशन नहीं कर सकेगा, लेकिन कोर्ट ने मुखे को नोमिनेशन करने के लिये अंतरिम राहत दे दी है. इस मामले में कोर्ट से 28 नवंबर को फैसला आयेगा. तबतक मुखे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है.
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दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार का है आरोपी
शुक्रवार को दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में सीजीपीसी के पूर्व प्रधान मुखे की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रधान जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में सुनवायी हुई. अदालत की ओर से मामले में केस डायरी की मांग की गयी थी, लेकिन शुक्रवार को भी केस डायरी नहीं पहुंची थी. इस कारण से ही सुनवायी टल गयी है. मुखे की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से अपील की है कि कुछ दिनों के लिए मुखे को राहत दी जाय. अदालत ने मामले में अपना फैसला 28 नवंबर तक सुरक्षित रखा है.
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