Jamshedpur (Ashok Kumar) : जादूगोड़ा के ईचड़ा गांव के रहने वाले अपने बड़े भाई की छोटी साली को शादी की नीयत से गुजरात भगाकर ले जाने के मामले में आरोपी सूरज पात्रो को एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये 25 साल की सजा सुनायी है. अदालत ने सूरज पर 30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधी और तीन साल तक के लिये बढ़ जायेगी. अदालत ने धारा 366 (ए) में 5 साल की सजा और 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की सजा अलग से काटनी होगी.
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20 मार्च 2021 की है घटना
घटना 20 मार्च 2021 को घटी थी. सूरज पहले से ही शादी-शुदा है और गुजरात में रहकर काम करता था. घटना के दिन नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर ट्रेन से गुजरात लेकर चला गया था. जांच के क्रम में पुलिस ने सूरज और अभिराम को गिरफ्तार कर लिया था और नाबालिग को भी बरामद कर लिया था. मामले में सहयोग करने में एक और आरोपी था जिसे कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया है.
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