Jamshedpur (Ashok Kumar) : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की (15) को घर से भगाने और सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये जुगसलाई गर्ल्स स्कूल रोड के रहने वाले विपुल शर्मा और कदमा इसीसी फ्लैट का शुभांकर दास को 25 साल की सजा सुनायी गयी है. दोनों के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये देने के लिये कहा है. एक लाख रुपये नहीं देने पर सजा की अवधि और पांच साल तक के लिये बढ़ जायेगी. मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई थी.
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12 मई 2017 को दर्ज हुआ था मामला दर्ज
घटना तीन साल पहले की है, लेकिन थाने तक मामला 12 मई 2017 को पहुंचा था. ठीक तीन साल पहले आरोपी विपुल उसे शादी के नाम पर भगाकर ले गया था और गर्ल्स स्कूल रोड में रखे हुये थे. यहां पर वह अपने दोस्त शुभांकर के साथ मिलकर शारीरिक शोषण करता था. इस बीच एक बच्ची को भी उसने जन्म दिया था. जब नाबालिग को बर्दाश्त नहीं हुआ तब वह अपने मायके चली आयी थी.
दूसरी जगह शादी होने पर भी पीछा नहीं छोड़ा
नाबालिग के परिवार के लोगों को हैवानियत की जानकारी मिलने पर नाबालिग की शादी दूसरे जगह पर करा दी थी. इसके बाद दोनों आरोपी वहां पर भी पहुंच गये थे और जबरन दुष्कर्म किया और सिगरेट से पूरे शरीर को जला दिया था. नाबालिग के पति की बाइक लेकर भी दोनों फरार हो गये थे. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
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