Ranchi:13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मोनू लोहरा को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर अदालत ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी मोनू लोहार को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. महज 13 वर्ष की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म का यह मामला साल 2019 का है. जो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से संबंधित है.
2019 में हुई थी घटना
25 अगस्त 2019 को पीड़िता के परिजनों ने उनकी गुमशुदगी का मामला सुखदेव नगर थाना में दर्ज कराया था. जिसके दूसरे दिन पीड़िता देर रात घर वापस लौटी. परिजनों की पूछताछ में पीड़िता ने घटना की आपबीती बताई. प्राथमिकी के मुताबिक, पंडरा बस्ती का मोनू लोहरा और बादल ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर पंडरा पुल के समीप अर्धनिर्मित मकान ले गए. जहां मोनू लोहरा ने उनके साथ रातभर दुष्कर्म किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह अदालत में पेश किये. जिसके आधार पर आरोपी को आईपीसी के सेक्शन 376(3) और पोक्सो 4 में दोषी पाया और सजा सुनाई है.
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