Lucknow : श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका की सुनवाई को लेकर यूपी के मथुरा से बड़ी खबर आयी है. मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की तरह ही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है. खबर है कि हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने यह आदेश दिया है.जानकारी के अनुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा दायर अपील पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया.
Mathura Court orders Gyanvapi-like survey of disputed site in Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah row
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— ANI Digital (@ani_digital) December 24, 2022
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सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया
जान लें कि कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वे के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट में जमा की जाये. इस क्रम में सिविल कोर्ट ने मामले से भी जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट तलब की है.
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कोर्ट ने अमीन से तीन दिन में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित एक अन्य मामले में वादी एडवोकेट महेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अमीन से तीन दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. वादी विष्णु गुप्ता ने 13.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. कोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है.
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है. मथुरा का विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है.
शाही ईदगाह मस्जिद अवैध तरीके से कब्जा करके बनायी गयी है
हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद अवैध तरीके से कब्जा करके बनायी गयी है. . हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को चार माह के अंदर सुनवाई पूरी कर मामले का निपटारा करने का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई में तेजी आ गयी है.