Ranchi: राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले पर एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले के मुख्य आरोपी आरके आनंद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने एसीबी को 31 जुलाई से पहले अपना जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने आरके आनंद की अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है. आरके आनन्द की तरफ से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत दिए जाने के पक्ष में बहस की. वहीं दूसरी तरफ एसीबी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा.
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आरके आनंद की गिरफ्तारी पर लटक रही तलवार
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को आर के आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनंद की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था.
इस फैसले के बाद आरके आनंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है. इस मामले में एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी.
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