Ranchi: असंगठित मजदूरों के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही सभी प्रखंडों में कैंप लगाया जाएगा. ये कैंप रात में भी संचालित होंगे और डीसी छवि रंजन इन शिविरों का निरीक्षण भी करेंगे. कैंप लगाने का निर्देश देते हुए डीसी ने कहा कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें. ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं. ये बातें डीसी ने गुरुवार को उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में कही.
मजदूरों की सुविधा के लिए शाम से लेकर रात तक लगाया जाएगा कैंप
इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया गया कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंडों में कैंप शाम से लेकर देर रात तक चलेंगे. इससे काम कर वापस लौट कर आने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करवाने में सुविधा मिलेगी. पोर्टल पर सहिया, रसोईया, सेविका मनरेगा कार्ड होल्डर, पीडीएस डीलर आदि सभी का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ताकि भविष्य में उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. मौके पर डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी को ईट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें- अनुबंध-संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए एक साल पहले बनी कमिटी ने अबतक नहीं दी रिपोर्ट, लटका मामला
किन लोगों का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन
असंगठित मजदूरों में सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतीहर कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, ईंट भट्ठा/क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, एनआरएलएम/एनयूएलएम के अंतर्गत एसएसजी सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, मिड डे मील कामगार, फेरीवाला, आदि शामिल है. पोर्टल पर सरकारी योजनाओ के लाभ के लिए सभी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- नये बंगले में कैसी होगी 11 मंत्रियों की ठाट, जानिये- आलिशान बंगले में कौन-कौन सी 5 स्टार सुविधाएं होंगी
क्या होनी चाहिए योग्यता
1. श्रमिक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
2. आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
3. ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए.
4. असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत होना चाहिए.
असंगठित कामगार इस पोर्टल पर या निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है.
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
1. आधार संख्या
2. आधार से जुड़ा मोबाइल और एक्टिव मोबाइल नंबर.
3. आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता.
4. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.