Dhanbad: धनबाद में वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार सोमवार को प्रतिबंध गुटखा बिक्री के खिलाफ औचक छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसमें धनबाद के सिटी सेंटर चौक पर पुलिस द्वारा औचक छापेमारी अभियान चलाकर दुकानदरों से गुटखा जब्त किया गया. साथ ही जुर्माना भी वसूला गया और हिदायत भी दी गई कि आगे से प्रतिबंधित गुटखा नहीं रखें. छापेमारी अभियान ज्वाइंट सेक्रेट्री सुशांत मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया. सुशांत मुखर्जी ने कहा कि कोटपा एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ छापेमारी के दौरान सभी प्रतिष्ठानों को गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाने का भी आदेश दिया गया.
जिले में कहां कहां अवैध बिक्री पर कार्रवाई हुई
पदाधिकारी ने बताया निगम क्षेत्र में पांच टीम गठित की गई हैं. सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्र में अभियान चला रही हैं. इसके अतिरिक्त प्रखंड व अंचलों में भी चलाया जा रहा है. कोटपा अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मंदिर, मस्जिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है. प्रतिबंधित पान मसाला के पाए जाने पर गठित दल द्वारा उसे FSS एक्ट 2006 के तहत जुर्माना वसूला जाएगा.
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झारखंड में 1 साल तक प्रतिबंधित पान मसाला
मसाला खाद सुरक्षा आयुक्त झारखंड रांची के आदेश अनुसार 8 मई 2020 के द्वारा जनहित में अधिसूचना की अगले 1 वर्ष तक मैग्निशियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट्स वाले मसाला ब्रांड पान बेचना और खाने पर प्रतिबंध है.
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इन पान मसालों पर लगाया गया है प्रतिबंध
- पान पराग पान मसाला
- शिखर पान मसाला
- रजनीगंधा पान मसाला
- दिलरुबा पान मसाला
- राज निवास पान मसाला
- मुसाफिर पान मसाला
- मधु पान मसाला
- विमल पान मसाला
- बहार पान मसाला
- सेहरत पान मसाला
- पान पराग प्रीमियम पान मसाला प्रतिबंधित किया गया है
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