Ranchi: रांची पोक्सो की स्पेशल कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों शंकर महतो, सुनील आईन्द और आनंद कुमार साव को 20-20 साल की कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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मई 2019 में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि सोमवार को रांची पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों सुनील आईंद एवं शंकर महतो को दोषी करार दिया था. दोनों दोषी धुर्वा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी के रहने वाले हैं. कांके रोड निवासी पीड़िता ने दो मई 2019 को धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नौ अगस्त 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेज दिया. तभी से दोनों अभियुक्त जेल में बंद हैं. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे एपीपी मोहन रजक ने 10 लोगों की गवाही दर्ज कराई.
पीड़िता के बयान के अनुसार, शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात में वे अपने एक दोस्त के साथ वापस कांके स्थित अपने घर लौट रही थी. रात 11 बजे के आसपास शालीमार बाजार में स्कूटी की चाबी गिर गई. दोनों चाबी खोजने लगे. इसी दौरान तीनों युवक वहां पहुंचे और युवक को मारपीट कर भगा दिया. इसके बाद नाबालिग को पुराना बस डिपो ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. दूसरे दिन पीड़िता ने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.
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