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LIC एजेंट के साथ गैंगरेप करने वाले दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा, 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी

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Ranchi : गैंगरेप  के 5 दोषियों को अपर न्यायुक्त  शहजाद मोहम्मद की कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है.साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नही देने पर दोषियों को  1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.रांची सिविल कोर्ट ने सोमवार को इंश्योरेंस कंपनी की महिला एजेंट से सामूहिक दुष्कर्म में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. इसे भी पढ़ें-चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-three-tier-panchayat-elections-will-be-held-in-four-phases-elaborate-security-arrangements-will-be-made/">चाईबासा

: चार चरणों में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, सुरक्षा के रहेंगे व्यापक इंतजाम अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी. दोषी करार दिये जाने वाले अभियुक्तों में डब्लू सोनी उर्फ राहुल उर्फ रमेश कुमार, संतोष, धर्मेंद्र, कमलजीत सिंह एवं रिक्की गुप्ता शामिल है. पांचों फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है.घटना फरवरी 2020 की है. अभियुक्तों ने महिला एजेंट को पालिसी लेने के बहाने घर बुलाया फिर सामूहिक दुष्कर्म किया.आठ फरवरी को पीड़िता ने पांचों अभियुक्तों के खिलाफ खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसे भी पढ़ें-सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-court-will-hear-on-april-22-regarding-dharma-sansad-orders-uttarakhand-government-to-file-status-report/">सुप्रीम

कोर्ट धर्म संसद को लेकर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा, उत्तराखंड सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

किराये की मकान में रहकर करती थी काम

पीड़िता खेलगांव में किराये की मकान लेकर अपने दोस्त के साथ रहती थी. निजी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंट थी. पांच में एक अभियुक्त राहुल से पीड़िता का पुराना परिचय था. राहुल के ही कहने पर संतोष ने बीमा लेने के बहाने पीड़िता को फोन किया पीड़िता को लेकर खेलगांव के न्यू खंटगा के एक बिल्डिंग ले गया. वहां राहुल पहले से अपने दाेस्तों के साथ मौजूद था. फ्लैट में ले जाते ही अभियुक्तों ने पीड़िता से मोबाइल छीन ली. फिर डरा धमका कर पांचों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. प्राथमिकी दर्ज होने के एक सप्ताह के अंदर ही पांचों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी. [wpse_comments_template]  

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