Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने दुमका में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दूसरा, चांय (केवट, मल्लाह, निषाद) को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से की जाने वाली अनुशंसा से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साहेबगंज जिला अंतर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर शोभापुर गांव (कमलेन बगीचा) में Protection work for Land Slide के लिए 8 करोड़ 14 लाख 42 हजार रुपए के प्राक्कलन प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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दुमका में स्थापित होगा हाईकोर्ट बेंच
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ गठित किये जाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय का रांची जिले में प्रधान पीठ के अतिरिक्त राज्य के किसी भी जिले में कोई खंडपीठ कार्यरत नहीं है.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ था निर्णय
दुमका जिले में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव ने भूमि चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया गया था. इसके अलावा खंठपीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण को लेकर विधि विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया गया था.
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साहेबगंज में गंगा किनारे मिट्टी कटाव से बचाव
साहेबगंज जिला अंतर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर शोभापुर गांव (कमलेन बगीचा) में (NH-80 के निकट) 300 मी. लंबाई में Protection work for Land Slide का निर्माण कराया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस निर्माण कार्य के लिए 814.42 लाख (आठ करोड़ चौदह लाख बयालिस हजार रुपए) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी है.
बारिश के कारण होने वाले कटाव को रोकना
नदियों में अत्याधिक वर्षा के कारण हुए विभिन्न कटाव स्थलों पर कराए जाने वाले कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) द्वारा अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
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पिछले साल दिसंबर में हुई बैठक में दी थी सहमति
3 दिसंबर 2020 को संपन्न राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में योजना समीक्षा समिति की बैठक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के प्रक्षेत्राधिन विषयांकित योजना के कार्यान्वयन की सहमति दी गई है. इसके आलोक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा इस कार्य का तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर रुपए 814.42 लाख का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है.
चांय (केवट, मल्लाह, निषाद) को मिलेगा SC का दर्जा
चांय (केवट, मल्लाह, निषाद) जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से की जाने वाली अनुशंसा से संबंधित प्रस्ताव को मुख्तमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है. इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा.
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टीआरआई से मांगा गया था प्रतिवेदन
डॉ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान से चांय (केवट, मल्लाह, निषाद) जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संबंध में सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति की जांच कर अनुसूचित जाति की पात्रता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी. संस्थान से विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत जो प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा था उसमें चांय (केवट, मल्लाह, निषाद) जाति को झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से करने की सिफारिश की गई थी.
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