दस्तावेज की कमी के कारण कई लोग रहे वंचित
चैंबर के सिविक एमिनिटी उप समिति चेयरमैन अमित शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि आज पुनः दस्तावेजों की कमी के कारण अधिक संख्या में लोग लाइसेंस बनाने से वंचित रह गए हैं. ऐसे व्यवसायी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में निगम को दस्तावेजों के सरलीकरण की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए. इसे भी पढ़ें : राज्य">https://lagatar.in/biogas-burnt-stoves-smoke-release-in-tribal-villages-of-the-state/27597/">राज्यके जनजातीय गांवों में बायोगैस से जलने लगे चूल्हे, धुएं से मिली मुक्ति
16 फरवरी को तीन जगह लगेगा कैंप
चैंबर महासचिव राहुल मारू ने कहा कि व्यवसायियों की सुविधा के लिए मंगलवार को 16 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक फिर से इस कैंप का संचालन चैंबर भवन के अलावा नॉर्थ मार्केट रोड स्थित, रांची ब्रोकर एसोसिएशन के कार्यालय मोदी धर्मशाला में लगाया जायेगा. चैंबर भवन में आयोजित इस कैंप में चैंबर उपाध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव राहुल मारू, कोषाध्यक्ष परेश गट्टानी, उप समिति चेयरमेन अमित शर्मा, सदस्य प्रमोद सारस्वत, राजीव प्रकाश चैधरी समेत अन्य व्यापारी मौजूद थे.क्या होता है ट्रेड लाइसेंस
व्यापार या व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक व्यापार लाइसेंस आवश्यक है. एक ट्रेड लाइसेंस केवल एक वर्ष के लिए वैध (मान्य) होता है. एक ट्रेड लाइसेंस (व्यापार अधिकार पत्र) स्थानीय नगरपालिका द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए प्राधिकरण (अधिकार) प्रदान करता है. एक व्यापार लाइसेंस केवल तभी दिया जाता है जब व्यवसाय निगम, और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य के सभी नियमों और विनियमों का पालन करता है जिसमें व्यवसाय स्थित है. इसे भी पढ़ें : सुप्रीम">https://lagatar.in/vacancy-for-30-posts-of-junior-translator-in-supreme-court/27596/">सुप्रीमकोर्ट में जूनियर ट्रांसलेटर के 30 पदों पर वैकेंसी