LagatarDesk : आरबीआई ने आठ सहकारी बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है. इन बैकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी कि इन आठ सहकारी बैंकों पर 14 लाख का जुर्माना ठोका गया है. हालांकि आरबीआई ने बताया कि जुर्माना बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है.
इन 8 बैंकों पर रिजर्व बैंक ने ठोका फाइन
आरबीआई ने एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत, वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत, मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई और वसई जनता सहकारी बैंक पालघर पर जुर्माना लगाया है. इसके अलावा राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक जोधपुर पर फाइन ठोका है.
एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक सूरत पर 4 लाख का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने बताया कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत (गुजरात) पर 4 लाख का जुर्माना लगाया है. बैंक ने ‘निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं को लोन और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानो (KYC)’ पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं किया.
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वराछा पर 1 और मोगवीरा पर 2 लाख का लगाया जुर्माना
आरबीआई ने कहा कि वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक ने डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड योजना, 2014 के कुछ मानदंडों का उल्लंघन किया था. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 2 लाख का जुर्माना ठोका है. मोगवीरा बैंक ने केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया था.
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वसई जनता सहकारी बैंक पर 2 लाख का लगा जुर्माना
वसई जनता सहकारी बैंक पालघर पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक्सपोजर मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन/अनुपालन के लिए जुर्माना लगा.
इन सहकारी बैंकों पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ने निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को लोन और अग्रिम’ के निर्देशों का उल्लंघन किया था. इसके अलावा भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इस पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया. आरबीआई ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.
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