Ranchi :सुरेंद्र राय हत्या मामले में संदीप थापा को रांची सिविल कोर्ट उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. हत्या के साथ-साथ आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. संदीप थापा की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन प्रसाद ने कोर्ट में पक्ष रखा है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट मे इस हत्याकांड में संदीप थापा और सुजीत सिन्हा को दोषी करार दिय़ा था. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की कोर्ट में सुरेंद्र राय हत्याकांड की सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने संदीप थापा, चंद्र मौली सिंह और सुजीत सिन्हा को दोषी करार दिया था. बता दें कि रांची में गोलीबारी के केस में संदीप थापा को गिरफ़्तार किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. पढ़ें- गुजरात दंगों में पीएम मोदी को SC की क्लीन चिट पर अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी, कहा-PM मोदी पिछले 18 साल से विषपान करते रहे
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2008 में नामकुम थाना क्षेत्र में सुरेंद्र राय की हत्या हुई थी
वर्ष 2008 में नामकुम थाना क्षेत्र में सुरेंद्र राय की हत्या हुई थी. जिसमें संदीप थापा समेत अन्य 5 आरोपी बनाये गये थे. हत्याकांड को साबित करने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किये थे और गवाहों के बयान दर्ज करवाये थे.
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