Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के नौ माह बाद भी एनडब्ल्यू जीईएल चर्च मामले की जांच रिपोर्ट अदालत को नहीं सौंपी गयी है. इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. दरअसल याचिकाकर्ता एम मिंज के अधिवक्ता विनोद सिंह ने जुलाई 2022 में एनडब्ल्यू जीईएल चर्च में आर्च बिशप के पद, डायसिस विभाजन और चर्च सोसाइटी के बॉयलाज उल्लघंन को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी. इसके बाद 19 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने निबंधक महारजिस्ट्रार को पूरे मामले में चर्च सोसाइटी के बॉयलाज, निबंधन सहित अन्य मामलों में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद तीन माह में जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश को याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर को निबंधक महानिरीक्षक कार्यालय में जमा किया. इसके बाद छह बार निबंधक महानिरीक्षक कार्यालय में सुनवाई हुई. फिर अप्रैल 2023 माह में पुराने निबंधक महानिरीक्षक का तबादला हो गया और इसके बाद सुनवाई रूक गयी. जुलाई में नये महानिरीक्षक ने पदभार ग्रहण किया. लेकिन अब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पायी.
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