Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों डबल मर्डर केस की सुनवाई करते हुए चाइल्ड कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि 6 माह में केस का ट्रायल खत्म किया जाये. कोर्ट ने रांची के गोंदा थाना और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में हुए सीरियल मर्डर के आरोपी अनमोल उर्फ़ कांटी की बेल पर सुनवाई के दौरान आरोपी को बेल देने से इंकार कर दिया. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने अनमोल उर्फ़ कांटी की बेल पर सुनवाई की थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में बहस की थी. अदालत ने आरोपी की सोशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट (सामाजिक मूल्यांकन) के आधार पर उसकी जामनत अर्जी खारिज कर दी. अनमोल पर अनुराग विश्वकर्मा और सिल्की कुमारी के मर्डर का आरोप है.
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रातू रोड स्थित कब्रिस्तान से बरामद हुआ था शव
दरअसल रांची के रातू रोड स्थित कब्रिस्तान से 14 जनवरी 2019 को एक नाबालिग छात्रा का शव पुलिस ने बरामद किया था. 13 जनवरी को यानी एक दिन पहले अलकापुरी निवासी अनुराग विश्वकर्मा का शव भी पुलिस ने कब्रिस्तान से ही बरामद किया था. नाबालिग महिला सिपाही की बेटी थी . 28 दिसंबर 2019 को ही हत्या कर उसे रातू रोड में दफना दिया गया था. इस बारे में 11 जनवरी को महिला सिपाही ने गोंदा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. कब्रिस्तान पहुंचकर महिला सिपाही ने बेटी के शव की पहचान की थी.
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