NewDelhi : वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजूखाने का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, जहां से शिवलिंग मिला था. इससे पूर्व 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर तक शिवलिंग के संरक्षण का आदेश दिया था, इसकी तारीख शनिवार, 12 नवंबर को खत्म हो रही थी. ऐसे में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच से अपील की थी कि इस संरक्षण को जारी रखा जाये इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए आज 17 मई के अपने आदेश को जारी रखा. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछली सुनवाई में कहा था कि संरक्षण को लेकर नयी बेंच बनानी होगी.
Gyanvapi mosque: SC extends order of protection of areas where ‘Shivling’ was stated to be found
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— ANI Digital (@ani_digital) November 11, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को संरक्षित रखने का आदेश दिया था
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी के अंदर जिस वजूखाने से शिवलिंग मिला था, उसे संरक्षित रखा जाये. वर्तमान में वहां केंद्रीय बलों की तैनाती है और उसका संरक्षण किया जा रहा है ताकि उसके स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो सके और यथास्थिति बनी रहे. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील रखे जाने का फैसला अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. अदालत ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर जवाब देने के लिए हमें (हिंदू पक्ष) तीन सप्ताह का समय दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को केस ट्रांसफर किया था
जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में जिला जज को केस ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था. इस क्रम में जिला जज ने पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना था.इधर ज्ञानवापी को लेकर आज अलग-अलग मामलों में हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई.
श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तिथि 5 दिसंबर तय की क्योंकि, हाईकोर्ट में सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टल गयी है.. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया था. इस क्रम में आज फिर पूर्व के आदेश को अगले आदेश तक बरकरार रखने को कहा.