Ranchi : राज्य के प्लस टू शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वर्ष 2012 में नियम बना है कि नियुक्ति में जो पद रिक्त रह जायेंगे, उसे आगे आने वाली नियुक्ति में जोड़ दिया जाएगा. इसलिए इस पद को फिलहाल भरा नहीं जा सकता है और यह सरकार का नीतिगत फैसला है.
16 दिसंबर तक कोर्ट ने मांगा जवाब
कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 16 दिसंबर से पूर्व जवाब देने को कहा है.कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख दी है.