Ranchi : सातवीं जेपीएससी का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है. प्राथियों के अधिवक्ता चंचल जैन के मुताबिक कैलाश प्रसाद सहित अन्य 9 की ओर से प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम जारी किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थियों की ओर से याचिका अधिवक्ता चंचल जैन ने दाखिल की है. यह याचिका उन अभ्यर्थियों ने दायर की है जिनका नाम संशोधित रिजल्ट के बाद बाहर हुआ है.
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झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली का उल्लंघन
प्रार्थियों की याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों लिए 15 गुना परिणाम जारी करना जरूरी नहीं है. ऐसा करना झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली का उल्लंघन है. इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि पूर्व के पीटी के परिणाम में दिव्यांग जनों के लिए कटऑफ निर्धारित किया गया था. लेकिन संशोधित परिणाम में कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया.
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