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JPSC में उम्र की कट ऑफ पर याचिका खारिज,HC ने कहा – कोई आधार नहीं बनता

Ranchi : जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में उम्र का कट ऑफ डेट घटाने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. कट ऑफ डेट को घटाने की मांग को लेकर दायर उनकी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा तय किये गये कट ऑफ डेट को चुनौती देने का कोई आधार नहीं बनता है. इसलिए अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी है. इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्व में अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे भी पढ़ें - केंद्र">https://english.lagatar.in/he-central-government-said-its-goal-is-not-to-give-vaccine-to-everyone/46494/">केंद्र

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई

जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले में अपना फैसला सुनाया. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीन कुजूर ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता विकास कुमार व सुगंधा ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ आफ डेट 2011 रखा गया था.एक वर्ष बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखी गई है, जो गलत है. https://english.lagatar.in/16-people-arrested-for-illegal-collection-of-trucks-as-mining-officers-four-pistols-and-bullet-recovered/46507/

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