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नेताओं के कूच बिहार जाने पर 72 घंटे की पाबंदी, ममता ने कहा, चुनाव आयोग MCC का नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख दे

Kolkata : पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए कल शनिवार को वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हुई फायरिंग में चार लोगों के मारे जाने के बाद चुनाव आयोग  ने अगले 72 घंटे तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता को कूच बिहार जाने पर रोक लगा दी है. साथ ही अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार की समयसीमा में बदलाव किया है.

चुनाव आयोग का निर्देश है कि जिले में राष्ट्रीय या राज्य के किसी भी नेता को 72 घंटे तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी केंद्रीय और राज्य की पुलिस को लगाकर शक्ति से कानून व्यवस्था का पालन करायें.

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के र्निदेश पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया. ममता बनर्जी ने लिखा, चुनाव आयोग को MCC (आदर्श आचार संहिता) का नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर लेना चाहिए. बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा सकती है लेकिन इस दुनिया में कोई भी ताकत मुझे मेरे लोगों से मिलने और उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती. वे मुझे कूचबिहार में मेरे भाइयों और बहनों से मिलने के लिए तीन दिन की रोक लगा सकते हैं लेकिन मैं वहां चौथे दिन जरूरी मौजूद मौजूद रहूंगी.

ऑब्जर्वर 72 घंटों में आयोग को रिपोर्ट पेश करेंगे

विशेष जनरल ऑब्जर्वर अजय नायक और विशेष पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे और मुख्य चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल इस जिले में होने वाली गतिविधि के संबंध में अगले 72 घंटों में आयोग को रिपोर्ट पेश करेंगे. आयोग का आदेश है कि पांचवें चरण में अगले 72 घंटों तक साइलेंस पीरियड लागू रहेगा और किसी भी तरह के चुनाव प्रचार को इजाजत नहीं दी जायेगी.

अब 72 घंटे पहले ही प्रचार खत्म करना होगा

चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पांचवें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने की अवधि में भी बदलाव किया है और अब 72 घंटे पहले ही प्रचार खत्म करना होगा. जबकि मतदान के लिए तय अवधि खत्म होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होता है.

आयोग ने हालात को देखते हुए समयसीमा बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है. अब 17 अप्रैल को होने वाले पांचवें चरण की वोटिंग के लिए प्रचार 15 अप्रैल के बजाय 14 अप्रैल की शाम को ही खत्म हो जायेगा. जनरल ऑब्जर्वर शरद लक्ष्मण अहिरे और पुलिस ऑब्जर्वर मादी रेड्डी प्रताप की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के नेता के यहां कूच बिहार जिले की सीमा में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है

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