Ranchi: हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से राहत मिली है. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने भैरव सिंह की अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली है. भैरव सिंह के उपर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही थी. रांची सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक और भैरव सिंह के अधिवक्ता कीर्ति सिंह की ओर से पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत पर अपना फ़ैसला सुनाया है. कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत के लिए यह शर्त रखी है कि भैरव सिंह को दस- दस हज़ार के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे.
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भैरव सिंह ने भी प्रदर्शन कर विरोध जताया था
उल्लेखनीय है कि छह फरवरी को सरस्वती पूजा के बाद मूर्तियों के विसर्जन के दौरान छात्र रूपेश पांडे की हत्या कर दी गई थी. जिसको लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा था. इसी हत्या के विरोध में रांची निवासी भैरव सिंह ने भी प्रदर्शन कर विरोध जताया था. जिसको लेकर कोतवाली थाना ने एफआईआर दर्ज किया था. तभी से भैरव सिंह फरार चल रहे थे.
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