बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. मलिक ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने तुरंत रिहा करने की मांग की है.Dawood Ibrahim money laundering case | Bombay High Court refuses to direct interim release of Maharashtra Cabinet Minister Nawab Malik. Rejects interim applications in habeas corpus plea pic.twitter.com/YAGFbwu3tf
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— ANI (@ANI) March">https://twitter.com/ANI/status/1503617971927011332?ref_src=twsrc%5Etfw">March
15, 2022

दाऊद की करीबी से संपत्ति खरीद मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार

Mumbai : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है. दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया. बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मनी लांड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.